International Airport : कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पांच किलोमीटर के दायरे को रेड जोन घोषित किया गया है, जिसमें लेजर बीम और ड्रोन समेत विभिन्न हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। यह आदेश हवाई अड्डे के निदेशक और एर्नाकुलम ग्रामीण जिला पुलिस प्रमुख की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे उपकरणों के अनधिकृत उपयोग से उड़ान सुरक्षा को गंभीर खतरा है।
एर्नाकुलम कलेक्टर एन.एस.के. उमेश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, एयरोमॉडलर, पैराग्लाइडर, मानव रहित हवाई प्रणाली (यूएएस), ड्रोन, पावर्ड हैंड ग्लाइडर, लेजर डिवाइस और हॉट एयर बैलून को रेड जोन घोषित क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है। रनवे और उड़ान पथ के पास इन उपकरणों का संचालन करने से टेकऑफ़, लैंडिंग और इन-फ़्लाइट संचालन के दौरान विमान को खतरा हो सकता है।
विमानों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को रेड जोन में प्रतिबंधित उपकरण संचालित करने की अनुमति नहीं है। आदेश में कहा गया है कि लोगों से अपील की गई है कि अगर वे ऐसी कोई गतिविधि देखें तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें।

