rocket
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/dainiksaveratimescom/wp-includes/functions.php on line 6114जम्मू: जम्मू अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सोमवार को एसआरओ 43 के तहत सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता से धोखाधड़ी करने और उसकी गाढ़ी कमाई ठगने के आरोप में पूर्व ¨प्रसिपल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अपराध शाखा के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी द¨वद्र सिंह सूदन, निवासी वार्ड नंबर 14, कठुआ (तत्कालीन ¨प्रसिपल, हायर सेकेंडरी स्कूल पनोरमा, जिला राजौरी) के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया।
उन्होंने कहा कि दरहाल राजौरी निवासी गुलाम सादिक ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी द¨वद्र सिंह राजौरी में पनोरमा निजी अकादमी में ¨प्रसिपल के पद पर कार्यरत था और वर्ष 2016 में उनकी बेटियां उसी स्कूल में पढ़ रही थीं।उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी से बात की कि उसकी पत्नी एक सरकारी शिक्षिका थी, जिसकी काफी समय पहले मृत्यु हो गई थी और वह एसआरओ 43 के तहत अपनी पत्नी के स्थान पर अपनी बेटी को सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल करना चाहता है।
प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उससे कहा था कि वह उसके मामले की सुनवाई करेगा, जिसके लिए पैसे की जरूरत होगी। प्रवक्ता ने कहा,‘‘शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया था कि वह नियुक्ति करा देगा और एसआरओ 43 के तहत अपनी बेटी को नौकरी दिलाने के लिए शिकायतकर्ता ने आरोपी को 1,54,000 रुपये का भुगतान किया, लेकिन उसके बाद उसने न तो शिकायतकर्ता की बेटी के पक्ष में नौकरी की व्यवस्था की और न ही पैसे वापस किए।’’ उन्होंने कहा कि जांच के दौरान प्रासंगिक रिकॉर्ड जब्त किए गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए, वैज्ञानिक, परिस्थितिजन्य और अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए गए और आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी करने और शिकायतकर्ता की मेहनत की कमाई को ठगने के लिए संबंधित धाराओं के तहत अपराध तय किए गए।उन्होंने कहा,‘‘न्यायिक निर्धारण के लिए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र पेश किया गया।’’