Last Updated: November 7, 2026

Dainik Savera Times Logo

पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा और 11 लाख रुपये का जुर्माना

August 2, 2025

पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा और 11 लाख रुपये का जुर्माना

बेंगलुरु: सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, निष्कासित जेडीएस नेता और हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू नौकरानी से जुड़े बलात्कार के मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसमें गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। अदालत ने उन्हें शेष जीवन कारावास की सजा सुनाई, जो इस प्रावधान के तहत अधिकतम सजा है।

यह दोषसिद्धि हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में एक घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार से संबंधित है। विस्तृत जाँच और पीड़िता के बयानों के बाद होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

यह फैसला रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते भी हैं, से जुड़े यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों पर व्यापक आक्रोश और राजनीतिक दबाव के महीनों बाद आया है।

यौन शोषण के कई आरोपों के बाद रेवन्ना को जनता दल (सेक्युलर) से निष्कासित कर दिया गया था। यह मामला उनके इर्द-गिर्द चल रही कानूनी जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ये भी पढ़ें : ‘हार का शतक लगाने की तैयारी में है कांग्रेस’, असम में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें