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महाराष्ट्र : धोखाधड़ी के 30 साल पुराने मामले में राकांपा नेता कोकाटे को 2 साल जेल की सजा

February 21, 2025

महाराष्ट्र : धोखाधड़ी के 30 साल पुराने मामले में राकांपा नेता कोकाटे को 2 साल जेल की सजा

नासिक: महाराष्ट्र की एक अदालत ने सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज जमा करने के 30 वर्ष पुराने मामले में राज्य के कृषि मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता माणिकराव कोकाटे को वीरवार को 2 वर्ष की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। पूर्व मंत्री दिवंगत टीएस दिघोले की शिकायत पर 1995 में दर्ज इस मामले में अदालत ने माणिकराव के भाई सुनील कोकाटे को भी दोषी करार दिया। कोकाटे बंधुओं ने यह दावा करते हुए मुख्यमंत्री के 10 फीसदी विवेकाधीन कोटे के तहत नासिक के येओलकर माला में कालेज रोड पर 2 फ्लैट हासिल किए थे कि उनके पास आवास नहीं है और वे निम्न आय वर्ग (एलआईजी) से आते हैं।

दिघोले ने अनियमितताओं को लेकर पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद सरकारवाड़ा थाने में कोकाटे बंधुओं और 2 अन्य के खिलाफ आईपीएस की विभन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया था।वीरवार को नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले में दोनों भाइयों को दोषी ठहराया, जबकि एफआईआर में नामजद 2 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत परिसर में मौजूद माणिकराव ने संवाददाताओं से कहा, मुङो इस मामले में जमानत मिल गई है और मैं फैसले के खिलाफ अपील दायर करूंगा।

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