
पंचकूूला। यह मामला केवल हत्या का नहीं, बल्कि उस सोच का आईना भी है, जिसमें संतान नहीं होने का दोष महिला पर मढ़ दिया जाता है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। प्रताड़ना झेलने के बाद महिला की जिंदगी क्रूरता की भेंट चढ़ गई। अब अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि यह मामला जनवरी 2023 का है। पुलिस के अनुसार 13 जनवरी 2023 की रात सेक्टर-19 पुलिस चौकी को अभयपुर क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत की सूचना मिली। मृतका के परिजनों केपंचकूला पहुंचने के बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। संतान न होने के कारण उसका पति उसे अक्सर प्रताड़ित करता था और दूसरी शादी करने की इच्छा जताते हुए उससे झगड़ा करता रहता था।
शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-20 में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एएसआई गुरबचन सिंह ने की। पुलिस ने साक्ष्यों, तकनीकी जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में पर्याप्त साक्ष्य पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Also Read :-