Breaking: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, Supreme Court ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार शाम को कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई.

नई दिल्ली : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार शाम को कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक- CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए हैं? यह एक अच्छा और स्वस्थ अभ्यास नहीं है।

गौरतलब हो कि सीबीआई ने शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सोमवार दोपहर उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर लेने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

- विज्ञापन -

Latest News