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राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया केरल हाईकोर्ट का रुख, की हेट स्पीच मामले को रद्द करने की मांग

कोच्चि : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अक्टूबर में कलामासेरी विस्फोटों पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उनके खिलाफ दायर नफरत भरे भाषण के मामले को रद्द करने की मांग करते हुए बुधवार को केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य के अधिकारियों को 14 दिसंबर तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया।

मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने आरोपों को निराधार और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एफआईआर राजनीतिक विरोधियों के बीच मिलीभगत का परिणाम है। मामला अक्टूबर में यहोवा के साक्षियों के प्रार्थना हॉल में हुए विस्फोट को लेकर सोशल मीडिया में मंत्री की पोस्ट से संबंधित है। एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने एर्नाकुलम साइबर सेल के उप-निरीक्षक द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा इस पोस्ट के लिए राज्य मंत्री की आलोचना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। एफआईआर के अनुसार, सोशल मीडिया पोस्ट में ‘फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास’ का जिक्र था और इसमें अन्य उत्तेजक सामग्री शामिल थी। एफआईआर में कहा गया है कि इसे बाद में टेक्स्ट मैसेजेस और मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से फैलाया गय। इन सभी ने एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने में योगदान दिया, जिससे केरल राज्य की सांप्रदायिक सद्भावना बाधित हुई।

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