उदयपुरः राजस्थान में एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी प्रकार के वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी एल बामनिया ने शनिवार को बताया कि पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नम्बर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी या उन्हें आसानी से हटाया जा सकता था। ऐसे में पुलिस और परिवहन अधिकारियों को किसी अपराध में संलिप्त वाहनों को ट्रेक करना असंभव हो जाता था।
अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लग जाने से वाहनों की चोरी और अन्य अपराधों में कमी आएगी क्योंकि ये केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं है, बल्कि इनके हज को काटना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वाहन मालिक एसआईएएम पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, इंजन नम्बर, चेसिस नम्बर डाल कर प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाईन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी तथा वाहन स्वामी निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय में जाकर नम्बर प्लेट लगवा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित की है। डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नम्बर प्लेट लगानी होगी।
निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने पर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। विभागीय परिपत्र के अनुसार ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 या 2 है वे 29 फरवरी तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 या 4 है वे 31 मार्च तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 या 6 है वे 30 अप्रेल तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 या 8 है वे 31 मई तक एवं जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 या 0 है वे 30 जून 2024 तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवा सकेंगे। इस अवधि के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी पाई गई उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय कार्रवाई की जायेगी।