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कुल्लू: एसडीएम कुल्लू डॉ. जयबंती ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए मोहल-पाहनाला सड़क पर अपर मोहाल स्थित ट्यूबुलर ब्रिज को 23 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक 15 दिनों के लिए सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं। लोक.