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ओडिशा सरकार का निर्देश; जगन्नाथ मंदिर के 2 KM के दायरे में शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबंध

June 10, 2025

ओडिशा सरकार का निर्देश; जगन्नाथ मंदिर के 2 KM के दायरे में शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबंध

पुरी: ओडिशा सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसल लेते हुए जगन्नाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस बिक्री पर पुई तरह से प्रतिबंध लगाएगी। यह जानकारी राज्य के कानून मंत्री और आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दी है। मंत्री हरिचंदन ने कहा- ‘पुरी की धार्मिक गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध जरूरी है। यह निर्णय राज्य सरकार की एक व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसमें धार्मिक स्थलों के आसपास के वातावरण को शुद्ध और श्रद्धायुक्त बनाए रखने पर जोर दिया गया है।’

मंत्री ने हालांकि यह नहीं बताया कि यह प्रतिबंध कब से लागू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रैंड रोड के किनारे स्थित सभी भवनों की ऊंचाई और आगे के हिस्सों में एकरूपता लाने की भी योजना बना रही है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने पहले आवास एवं शहरी विकास विभाग से मंदिर के आसपास की इमारतों के लिए एक समान वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए मानदंड तैयार करने का आग्रह किया था। मंत्री ने साफ कहा कि इस क्षेत्र में न सिर्फ शराब की दुकानें, बल्कि बार भी पूर्ण रूप से बंद किए जाएंगे। यह प्रतिबंध न सिर्फ व्यापारिक दुकानों पर लागू होगा बल्कि खाने-पीने के प्रतिष्ठानों पर भी प्रभाव डालेगा।

 

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