Pension : हर साल की तरह इस नवंबर में भी देशभर के पेंशनर्स को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है। पहले जहां इसके लिए बैंकों या पेंशन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और कुछ ही मिनटों में घर बैठे पूरी की जा सकती है।
सभी पेंशनधारकों को हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। हालांकि, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए सरकार ने विशेष छूट दी है। वे अपना प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पेंशनर्स को कुछ जरूरी दस्तावेज़ अपने पास रखने चाहिए:
–आधार या वर्चुअल आईडी (VID) नंबर
–मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
–पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर
–बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड
–पेंशन जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम
1. सबसे पहले [jeevanpramaan.gov.in](https://jeevanpramaan.gov.in) पर जाएं।
2. “Generate Life Certificate” विकल्प चुनें।
3. अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें।
4. इसके बाद नजदीकी CSC सेंटर या घर पर USB Aadhaar डिवाइस की मदद सेबायोमेट्रिक अथेंटिकेशन (फिंगरप्रिंट या आइरिस) करें।
5. सफल सत्यापन के बाद आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) तुरंत जनरेट हो जाएगा। यह स्वचालित रूप से पेंशन डिपार्टमेंट की रिपोजिटरी में भेज दिया जाता है, जिससे पेंशन जारी रहती है।
अगर वेबसाइट से जमा करना मुश्किल लगे तो UMANG ऐप का उपयोग करें:
1. ऐप में “Jeevan Pramaan” सर्च करें।
2. “Generate Life Certificate” विकल्प चुनें।
3. आवश्यक विवरण भरें और आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें।
4. प्रक्रिया पूरी होने पर डिजिटल प्रमाण पत्र और रसीद डाउनलोड कर लें।
जो पेंशनर्स ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पाते, वे नजदीकी बैंक शाखा, CSC सेंटर या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की डोरस्टेप सर्विस के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहां भी आधार बायोमेट्रिक के माध्यम से प्रमाण पत्र तैयार कर दिया जाता है।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को आईटी एक्ट, 2000 के तहत पूर्णतः वैध माना गया है। इसका अर्थ है कि पेंशनर्स को किसी भी तरह की फिजिकल कॉपी या हस्ताक्षरित फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है।