मध्य प्रदेश: भोपाल में एक ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने के बदले अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले युवक को कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। 2021 में इस मामले में केस दर्ज कराया गया था, जिसपर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अमित मिश्रा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सजा सुनाया है। घटना वाले दिन आम चालकों की तरह एक तेज रफ्तार बाइक गुजर रही थी, जिसे रोककर सब इंस्पेक्टर ने चलान काटा था। ड्राइव करने वाले युवक से पहले ट्रैफिक सबइंस्पेक्टर का विवाद हुआ उसके बाद झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक ने ट्रैफिक पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने एक के बाद एक चाकू से कई वार किए थे, जिससे सब इंस्पेक्टर श्री राम दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए। सब इंस्पेक्टर श्री राम दुबे ने इंजीनियर हर्ष मीणा का 600 रुपए का चलान काटा था. इसी बात से नाराज होकर हर्ष ने श्री राम दुबे पर जानलेवा हमला कर दिया। आनन-फानन में सब इंस्पेक्टर को अस्पताल में ले जाया गया, जहां 15 दिन इलाज के बाद उनकी मौत हो गई।