34 ग्राम चरस को रखने के आरोप में Rampur Court ने आरोपी को सुनाई 6 महीने कारावास की सजा

रामपुर बुशहर (मीनाक्षी): अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी मोहर सिंह पुत्र दौलत राम गांव डगोट डाकघर जाओं तहसील व थाना आनी जिला कुल्लू को चरस रखने व बेचने के आरोप सिद्ध होने पर 6 महीने सशक्त कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी.

रामपुर बुशहर (मीनाक्षी): अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी मोहर सिंह पुत्र दौलत राम गांव डगोट डाकघर जाओं तहसील व थाना आनी जिला कुल्लू को चरस रखने व बेचने के आरोप सिद्ध होने पर 6 महीने सशक्त कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि 12 जुन 2021 को पुलिस की टीम ने आरोपी को गुगरा च्वाई चौक से समय करीब 11.30 बजे रात एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया और मुकदमा आनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया। अदालत में सरकार की तरफ से अभियोजन विभाग यह साबित करने में सफल हुआ कि आरोपी के पास चरस बरामद हुई। चुंकि रासायनिक परिक्षण के लिए सिर्फ 34 ग्राम का सेंपल भेजा था तो अदालत ने माननीय उच्च न्यायलय व सर्वोच न्यायलय द्वारा दिए गए फैसलों को आधार मानते हुए आरोपी को सिर्फ 34 ग्राम चरस को रखने के लिए 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल व केएस जरयाल द्वारा की गई।

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