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Haryana News : सिरसा में दुष्कर्म के दोषी को 14 साल कैद, 80 हजार मुआवजा

High Court Recruitment 2026

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सिरसा। फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट ने ऐलनाबाद के पोहड़कां निवासी दोषी रामपाल को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी विनोद कुमार भांभू ने बताया कि महिला थाना सिरसा में 17 दिसंबर 2020 को पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था।

जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त सजा

सिरसा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने दुष्कर्म और धमकी के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपित को दोषी करार दिया। पुलिस की ओर से आठ अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने वीरवार को धारा 376 (2) (एफ) के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 506 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

कुल एक लाख 20 हजार जुर्माना

जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने कुल एक लाख दो हजार रुपये की जुर्माना राशि में से 80 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए। जिला न्यायवादी विनोद कुमार भांभू ने बताया कि न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।

 

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