Roshan Anand: खान इंस्टीट्यूट के बाहर हुए कथित हमले और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद को बड़ी राहत मिली है। इस मामले को लेकर सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोशन आनंद को जमानत दे दी है।
सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच लंबी बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने रोशन आनंद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें बेल पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद रोशन आनंद को बड़ी राहत मिली है।
ये भी पढ़ें- ट्रंप का ऐलान: ईरान के साथ डील पूरी, होर्मुज से हटेगी अमेरिकी नाकेबंदी
अनावश्यक रूप से लगाई गई गंभीर धाराएं
रोशन आनंद की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने बातचीत के दौरान कहा कि इस मामले में पुलिस ने अनावश्यक रूप से गंभीर धाराएं लगाई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) को शामिल किया, जबकि घायल व्यक्तियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी और चोटें केवल सामान्य प्रकृति की थीं।
#WATCH | Patna, Bihar: On teacher Roshan Anand’s bail, Advocate Ramakant Sharma says, “Court has observed that the prosecution’s case against Roshan Anand, the allegation is solely one of conspiracy, he was not present at the scene, and there are no other allegations against him.… pic.twitter.com/2SlFIU5qPh
— ANI (@ANI) June 15, 2026
रोशन आनंद को मिली पक्की जमानत
अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि एफआईआर में खुद यह उल्लेख है कि सुरक्षा गार्डों द्वारा फायरिंग की बात सामने आई है। ऐसे में यह मामला किसी संगठित अपराध का नहीं बल्कि कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में दोनों पक्षों के बीच विवाद को अनावश्यक रूप से आपराधिक रूप देकर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिससे स्थिति और जटिल हो रही है। हालांकि अब कोर्ट ने रोशन आनंद को पक्की जमानत दे दी है।
ये भी पढ़ें- CM विजय का होगा तलाक? मामले में सुनवाई आज
कोचिंग सेंटर के बाहर कथित फायरिंग से जुड़ा है मामला
बता दें कि यह मामला चर्चित शिक्षक फैजल खान के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित फायरिंग और झड़प से जुड़ा हुआ है। इसी घटना के बाद रोशन आनंद को आरोपी बनाया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वे पिछले कुछ समय से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत के आदेश के बाद अब रोशन आनंद को जमानत मिल गई है।
मेष: दिन शुभ रहेगा...