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बंगाल में SIR : सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल पर राज्य की आपत्ति खारिज की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में तैनात न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रशिक्षण मॉड्यूल पर आपत्ति जताई गई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूíत जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी ‘किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होंगे’ और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश बिलकुल स्पष्ट हैं। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।

सिब्बल ने पीठ को बताया, कुछ अजीबोगरीब घटना घटी है। माननीय जजों ने आदेश पारित किया कि सभी तौर-तरीके कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और समिति द्वारा तय किए जाएंगे, जबकि उन्होंने (निर्वाचन आयोग ने) पीठ पीछे न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और एक प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें क्या स्वीकार करना चाहिए और क्या नहीं। प्रधान न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि राज्य में इस प्रक्रिया के लिए तैनात न्यायिक अधिकारी इस पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, हम इस तरह की बातें नहीं सुन सकते। इसका अंत होना ही चाहिए।

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