Last Updated: October 14, 2026

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स्कूलों में हाइब्रिड क्लास, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम… बढ़ते प्रदूषण में GRAP-4 की कौन-सी पाबंदियां लागू?

December 14, 2025

स्कूलों में हाइब्रिड क्लास, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम… बढ़ते प्रदूषण में GRAP-4 की कौन-सी पाबंदियां लागू?

नेशनल डेस्क: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए सभी स्कूलों को कक्षा IX और XI तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) द्वारा जारी एक आदेश के बाद आया है, जिसने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को और बिगड़ने से रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत तत्काल प्रभाव से स्टेज-IV कार्रवाई लागू की है।

13 दिसंबर के सर्कुलर के अनुसार, शिक्षा निदेशालय, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अगले आदेश तक जहां भी संभव हो, फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरह की कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को इस साल अब तक की सबसे खराब हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई, जो 11 नवंबर को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम स्तर 428 को पार कर गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 431 रहा, जबकि एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने भविष्यवाणी की है कि रविवार को भी AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में रहेगा। एक आधिकारिक आदेश में, सरकार ने निर्देश दिया कि सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय आएंगे, लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे।

आदेश में कहा गया है कि शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे, बशर्ते प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष आवश्यक और आपातकालीन सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं। इसी तरह, आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में संचालित सभी निजी कार्यालय 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों के साथ शारीरिक रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होंगे। इसमें आगे कहा गया है कि शेष कर्मचारी अनिवार्य रूप से घर से काम करेंगे। आदेश में सभी निजी संस्थाओं से जहां भी संभव हो, अलग-अलग काम के घंटे लागू करने का भी आग्रह किया गया है।

इसके अलावा, निजी कार्यालयों को घर से काम करने के मानदंडों का सख्ती से पालन करने और कार्यालय आने-जाने से संबंधित वाहनों की आवाजाही को कम करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है, “अस्पताल और अन्य सार्वजनिक/निजी स्वास्थ्य संस्थान, अग्निशमन सेवाएं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगरपालिका सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, वायु प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों में लगे वन और पर्यावरण विभाग/एजेंसियां ​​(जैसे बायोमास जलाने पर रोक लगाने, धूल नियंत्रण, GRAP उपायों आदि के लिए तैनात टीमें), और अन्य आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं को इन निर्देशों से छूट दी जाएगी।”

दिल्ली-एनसीआर में खराब मौसम की स्थिति के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने पहले GRAP के तहत स्टेज-III प्रतिबंध लागू किए थे, जिसमें कक्षा V तक हाइब्रिड क्लास और निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल था।

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