Last Updated: October 16, 2026

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आपके पास भी है ज्यादा सिम, तो हो जाएं सावधान! सरकार के इस कदम से कनेक्शन होगा सस्पेंड

August 24, 2026

आपके पास भी है ज्यादा सिम, तो हो जाएं सावधान! सरकार के इस कदम से कनेक्शन होगा सस्पेंड

SIM cards: केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर से जारी किए गए नए सिम कार्ड नियम सोमवार से लागू हो गए हैं। इसके तहत कोई यूजर अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शंस रख सकता है। वहीं, कुछ इलाकों जैसे जम्मू एंड कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व के लिए यह सीमा छह निर्धारित की गई है।

दूरसंचार विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे ग्राहकों की पहचान करें, जिनके पास पहले से ही निर्धारित सीमा के करीब मोबाइल कनेक्शन हैं और जानकारी दें कि नए नियमों के तहत अब वे नया कनेक्शन नहीं ले सकते हैं।

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CAF पर देनी होगी जानकारी
इन निर्देशों के तहत ग्राहकों को ‘कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म’ (सीएएफ) में यह जानकारी देनी होगी कि उनके नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में पहले से कौन-कौन से मोबाइल कनेक्शन हैं।

DIP पर उपलब्ध है डाटा
डीओटी के सर्कुलर में बताया गया है कि जिन ग्राहकों ने तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन ले रखे हैं, उनकी जानकारी विभाग के द्वारा विकसित किए गए ‘डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ (डीआईपी) पर उपलब्ध है। डीओटी ने टेलीकॉम ऑपरेटरों की मदद के लिए यह सिस्टम बनाया है ताकि वे ऐसे ग्राहकों की पहचान कर सकें, जिनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा पूरी हो चुकी है।

अधिकतम कनेक्शन पर डाउनलोड होगी फोटो
नया सिस्टम उन ग्राहकों को पहचानने के लिए फोटोग्राफ का उपयोग करेगा और डीआईपी पर दूरसंचार विभाग उन सब्सक्राइबर्स की फोटो भेजेगा, जो अधिकतम कनेक्शन की सीमा तक पहुंच चुके हैं। डीआईपी से टेलीकॉम कंपनियां उन सब्सक्राइबर्स की फोटो डाउनलोड कर पाएंगी। नए सिस्टम के तहत अगर कोई यूजर अधिक सीमा से अधिक कनेक्शन ले लेता है, तो कनेक्शन के एक्टिव होने के बाद मामला सुलझने तक वह बंद रहेगा।

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मोबाइल कनेक्शन होगा सस्पेंड
सर्कुलर में कहा गया, “जब तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) की शर्तों के आधार पर ऐसे उपाय लागू नहीं करते, तब तक तय सीमा से ज्यादा एक्टिवेट किए गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह सस्पेंशन तब तक रहेगा जब तक मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा पार करने से जुड़ा मामला सुलझ नहीं जाता।”

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