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डॉग बाइट मामलों पर सख्ती : अब कुत्तों का पंजीकरण जरूरी

Remove term: Strictness on dog bite cases Strictness on dog bite cases

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Strictness on dog bite cases : गुरुग्राम। अब कुत्ते पालने वालों के लिए अब नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। शहर में बढ़ती डॉग बाइट घटनाओं और नागरिकों की शिकायतों को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। नए निर्देश के अनुसार अब हर पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन और रेबीज वैक्सीनेशन कराना जरूरी होगा।

कुत्ता घुमाते समय बरतनी होगी सावधानी

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। निगम का मानना है कि इस कदम से न केवल लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि पालतू पशुओं की बेहतर निगरानी और देखभाल भी सुनिश्चित हो सकेगी। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि नए नियमों के तहत कुत्तों के मालिकों को नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल या नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मालिक का पहचान पत्र, कुत्ते की तस्वीर, रेबीज टीकाकरण प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य रहेगा। बिना पंजीकरण के पालतू कुत्ता रखने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खुला छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कुत्ते को बाहर घुमाते समय पट्टा लगाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के मल-मूत्र की सफाई की जिम्मेदारी भी संबंधित मालिक की होगी।

तुरंत कराना होगा इन कुत्तों का पंजीकरण

नगर निगम ने पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, केन कोर्सो, अकिता और मास्टिफ जैसी बताई गई आक्रामक नस्लों के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसे कुत्तों के मालिकों को तत्काल पंजीकरण कराने, हमेशा नियंत्रण बनाए रखने तथा सार्वजनिक स्थानों पर पट्टा और मुंह पर सुरक्षा कवर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने चेतावनी दी है कि नए नियमों का उल्लंघन करने वाले पालतू पशु मालिकों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम और संबंधित उपविधियों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि, “शहरवासियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

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