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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की SIT जांच को लेकर याचिकाएं खारिज कीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की कोर्ट की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली कई याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूíत जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस चरण में हस्तक्षेप करना अनुचित और समय पूर्व कार्रवाई होगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह इस धारणा पर चुनावी बॉन्ड की खरीद की जांच का आदेश नहीं दे सकती कि यह अनुबंध देने के लिए एक तरह का लेन-देन था। पीठ ने कहा, ‘अदालत ने चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार किया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा का पहलू था। लेकिन आपराधिक गड़बड़ियों से जुड़े मामलों को अनुच्छेद 32 के तहत नहीं लाया जाना चाहिए, जब कानून के तहत उपाय उपलब्ध हैं।’ शीर्ष कोर्ट गैर-सरकारी संगठनों ‘कॉमन कॉज’ और ‘सैंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) तथा अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। दोनों गैर-सरकारी संगठनों की जनहित याचिका में इस योजना की आड़ में राजनीतिक दलों, कार्पोरेशन और जांच एजैंसियों के बीच स्पष्ट मिलीभगत का आरोप लगाया गया।

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