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सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए को चुनौती देने वाली उमर खालिद की याचिका को इसके खिलाफ अन्य याचिकाओं के साथ किया टैग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू के पूर्व स्ज़्कॉलर और कार्यकर्ता उमर खालिद की गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) को चुनौती देने वाली याचिका को अन्य मौजूदा याचिकाओं के साथ टैग कर दिया। इससे पहले, 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। समय की कमी का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

यूएपीए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली रिट याचिका के साथ, खालिद ने पिछले साल जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। खालिद दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में तीन साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे है। उन पर फरवरी 2020 में हुई दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप का सामना करना पड़ रहा है।

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