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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू के पूर्व स्ज़्कॉलर और कार्यकर्ता उमर खालिद की गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) को चुनौती देने वाली याचिका को अन्य मौजूदा याचिकाओं के साथ टैग कर दिया। इससे पहले, 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में खालिद की जमानत याचिका.