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अदालत ने कपिल मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने दिए निर्देश

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ यहां 2020 में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इसे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया, जिसके लिए.

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ यहां 2020 में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इसे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया, जिसके लिए जांच की आवशय़कता है। न्यायाधीश ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में थे और (मामले में) आगे की जांच की आवशय़कता है। न्यायाधीश यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की गई थी, जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया और दावा किया कि दंगों में मिश्र की कोई भूमिका नहीं थी।

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