जींद। भंभेवा के दो युवकों की हत्या के मामले में उनके ही दोस्तों अंकित और कुलदीप को सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 65-65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अंकुश 12वीं और तनुज 10वीं में था
गांव भंभेवा से 11 अगस्त 2022 को 12वीं कक्षा के छात्र अंकुश (18) और दोस्त 10वीं कक्षा के छात्र तनुज (17) लापता हो गए। 14 अगस्त को अंकुश के पिता सुरेश ने बेटे के लापता होने की शिकायत पिल्लूखेड़ा थाने में दर्ज करवाई। उसी दिन शाम को अंकुश का शव सिवानामाल हेड पर नहर से मिला। उसका पोस्टमार्टम खानपुर में कराया। इसके तीन बाद पुलिस को नहर से तनुज का शव भी बरामद हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि 11 अगस्त को अंकुश और तनुज को उसके ही दोस्त गांव भंभेवा निवासी कुलदीप और अंकित बाइक पर अपने साथ ले गए थे।
65-65 हजार का जुर्माना भी लगाया
अंकित को अंकुश पर अवैध संबंधों का शक था। इसी रंजिश के चलते अंकुश की हत्या की योजना बनाई। अंकुश के साथ तनुज भी चला गया। पहले तो आरोपितों ने गांव सिवानामाल के पास दोनों को बीयर पिला दी। जब वे नशे में हो गए तो आरोपितों ने उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। दोनों के शव नहर में फेंक दिए। अंकुश का शव गांव सिवानामाल के हेड पर अटक गया, लेकिन तनुज का शव पानी के साथ बहकर भिवानी जिले के मुंढाल तक चला गया। इसके बाद पुलिस ने कुलदीप व अंकित को गिरफ्तार किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 65-65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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