
Women Can Get Loans Up to Rs 5 Lakh : करनाल। हरियाणा सरकार की मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम पहल है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का बैंक ऋण और ब्याज दर में 7 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजना में ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट का प्रावधान भी किया गया है। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। इसके माध्यम से महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं और भविष्य में अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए। आवेदक महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। इसके अलावा महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए और किसी पुराने ऋण मामले में बैंक की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत महिलाएं यातायात और सेवा क्षेत्र सहित कई तरह के व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इनमें ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने वाले वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा और टैक्सी खरीदना शामिल है। इसके अलावा महिलाएं सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक और फोटोस्टेट की दुकान भी खोल सकती हैं।
खाद्य एवं घरेलू उत्पादों से जुड़े व्यवसायों के लिए भी योजना में अवसर उपलब्ध हैं। महिलाएं पापड़, अचार, बिस्कुट और आइसक्रीम बनाने की यूनिट, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, टिफिन सर्विस तथा मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे काम शुरू करने के लिए ऋण ले सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आवेदन पत्र के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, परियोजना रिपोर्ट और ट्रेनिंग या अनुभव प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। उपायुक्त ने पात्र महिलाओं से योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की अपील की
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