नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने रायबरेली में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है। यह मामला उनकी कथित दोहरी नागरिकता (भारत और ब्रिटेन दोनों की नागरिकता) से जुड़ा हुआ है।
यह मामला तब सामने आया जब बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर ने कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है। अगर यह सच है, तो भारतीय कानून के अनुसार वे चुनाव नहीं लड़ सकते और सांसद भी नहीं बन सकते।
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भारत में एक व्यक्ति के पास केवल एक ही देश की नागरिकता हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरी देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसे में वह व्यक्ति भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता।
2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी (Subhash Vidyarthi) की बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि रायबरेली थाने में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाए।याचिकाकर्ता का दावा है कि इस केस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फाइलें कोर्ट में पेश की गईं, जिनकी अनुमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी।
अब CBI इस मामले की जांच करेगी। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या राहुल गांधी के पास सच में ब्रिटेन की नागरिकता है? अगर हां, तो क्या उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है? जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
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