रेस्तरां, क्लब और लाइसैंसशुदा खाने-पीने वाले स्थान रात 12 बजे के बाद रहेंगे बंद : DCP

कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्न में अमन-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से, डिप्टी कमिश्नर पुलिस

जालंधर: कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्न में अमन-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से, डिप्टी कमिश्नर पुलिस (लॉ और ऑर्डर) अंकुर गुप्ता ने फौजदारी संहिता, 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसैंस प्राप्त रेस्तरां रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में सभी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसैंस प्राप्त खाने के स्थानों में रात 11:30 बजे के बाद कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक के इन स्थानों पर आने की पाबंदी होगी।

यदि शराब की दुकानों के साथ कोई अहाते हैं तो वे भी रात 12 बजे पूरी तरह बंद होने चाहिएं। आदेश में सभी संस्थानों को आवाज स्तर 10 डी.बी. तक पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश अनुसार डीजे, लाइव सिंगिंग या आर्कैस्ट्रा सहित सभी साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद होने चाहिएं। किसी भी इमारत या कैंपस से रात 10 बजे के बाद कोई आवाज बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये आदेश 5 मई 2024 तक लागू रहेंगे।

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