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बजट सत्र के अंतिम दिन 3 बिल पास,अब पंजाब की जेलों में बंद कैदियों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने का रास्ता साफ

विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन 3 महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने द इंडियन स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल-2025, जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने द ट्रांसफर्स ऑफ प्रिजनर्स

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Budget session: विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन 3 महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने द इंडियन स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल-2025, जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने द ट्रांसफर्स ऑफ प्रिजनर्स (पंजाब संशोधन) बिल-2025 और मंत्री बरिंदर गोयल ने द पंजाब रैगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स, एंड स्टाकिस्ट एंड रिटेलर्स बिल- 2025 सदन में पेश किया।

जानकारी के अनुसार अब पंजाब की जेलों में बंद कैदियों को दूसरे राज्यों में भेजा जा सकेगा। भुल्लर ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जो कई प्रकार की गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की विभिन्न जेलों में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल अपराधी, अंतर्राष्ट्रीय एजैंसियों से जुड़े आतंकी, ‘ए’ श्रेणी के गैंगस्टर, तस्कर और खतरनाक अपराधी बंद हैं, जो जेल के अंदर से ही अपने आपराधिक नैटवर्क संचालित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों के ट्रांसफर एक्ट, 1950 में यह संशोधन करना आवश्यक हो गया था, ताकि मुकद्दमे का सामना कर रहे कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जा सके।

मंत्री हरदीप सिह मुंडिया ने भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 बिल पर कहा कि इसके पारित होने से यदि कोई व्यक्ति पहले ही ऋण पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर चुका है और बाद में गिरवी रखी गई संपत्ति को बिना मोर्टगेज किए किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था में स्थानांतरित करता है, तो कोई अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी, जब तक कि नए ऋण की राशि पहले की राशि से अधिक न हो। ऐसी स्थिति में ड्यूटी केवल अतिरिक्त राशि पर ही लागू होगी।

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