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कैब चालक के अपहरण और हत्या मामले में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आंतकी जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार

September 2, 2025

कैब चालक के अपहरण और हत्या मामले में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आंतकी जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, एसएएस नगर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और कैब चालक अनिल कुमार के अपहरण और हत्या के मामले में जम्मू-कश्मीर के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी मंगलवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कुपवाड़ा के हंदवाड़ा लंगेट गाँव निवासी साहिल बशीर (19), डोडा के कोटली गाँव निवासी मुनीश सिंह उर्फ ​​अंश (22) और कलामाबाद के मंजपुरा गाँव निवासी एजाज अहमद खान उर्फ ​​वसीम (22) के रूप में हुई है।

पुलिस टीमों ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से छीनी गई सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट डिजायर (PB01-D-6299) और अपराध में इस्तेमाल की गई .32 बोर की देसी पिस्तौल भी बरामद की है।

अपनी शिकायत में, अनिल कुमार की पत्नी सुधा देवी ने बताया है कि उनके पति टैक्सी चलाते हैं और शुक्रवार सुबह, हर रोज़ की तरह, लगभग 8:30 बजे, खरड़ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के लिए घर से निकले। उन्होंने बताया कि बाद में, वह अपने पति को लगातार फ़ोन करती रहीं, लेकिन उनके पति के दोनों मोबाइल फ़ोन बंद थे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि नयागांव मोहाली निवासी कैब चालक अनिल कुमार के अपहरण और हत्या के मामले में, प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि खरड़ से कैब किराए पर लेने वाले तीन अज्ञात व्यक्तियों ने जबरन उसका वाहन छीन लिया है, जिसके बाद तुरंत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए, कई पुलिस टीमों का गठन किया गया और तेज़ी और सटीकता से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी साहिल बशीर जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा के कलामाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आर्म्स एक्ट के एक मामले में वांछित है। उन्होंने बताया कि उसके भाई ऐजाज़ अहमद को पहले जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हथियारों और सामग्रियों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में हुई है।

पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर ने कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए बताया कि शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एसपी सिटी सिरिवेनेला, एसपी जाँच सौरव जिंदल, डीएसपी सिटी-1 पृथ्वी सिंह चहल की देखरेख में मोहाली पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गईं। उन्होंने बताया कि सीआईए स्टाफ के प्रभारी हरमिंदर सिंह और थाना नयां गाँव के प्रभारी सतनाम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और तकनीकी एवं मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए, आरोपियों को बस स्टैंड, बटाला और गुरदासपुर इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

डीआईजी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार आरोपियों ने एक विवाद के बाद ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने और बाद में शव को मोहाली इलाके में ठिकाने लगाने की बात कबूल की।

अधिक जानकारी साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एसएएस नगर हरमनदीप हंस ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने खरड़ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के बहाने कैब बुक की थी, जिसने पहले टैक्सी चालक अनिल कुमार को फेज 3बी2 मोहाली होते हुए एयरपोर्ट रोड जाने को कहा था। उन्होंने कहा कि जब अनिल कुमार आरोपियों को गांव कंडाला ले गया, तो उन्होंने अनिल कुमार को वाहन से नीचे उतार दिया और उसे गोली मार दी, और फिर कार व अन्य सामान लेकर फरार हो गए।

एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के बाद, पुलिस टीमों ने मृतक अनिल कुमार के पार्थिव शरीर को बरामद कर लिया है। उन्होंने कहा कि शव के पास से तीन गोलियों के खोल भी बरामद किए गए हैं।

शुरुआत में, एफआईआर संख्या 87 दिनांक 31-08-2025 को पुलिस स्टेशन नया गांव में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 127(6) के तहत पंजीकृत किया गया था, जबकि, इस मामले में बीएनएस की धारा 140(3), 103 और 304 और धारा 25 आर्म्स एक्ट जोड़ा गया है।

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