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पंजाब की ग्रामीण डिस्पैंसरी में डाक्टरों के 436 पद खाली, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़ : पंजाब के ग्रामीण इलाकों की डिपैंसरियों में डाक्टरों के 436 खाली पदों को भरे जाने और दवाओं की सुचारू सप्लाई की मांग को लेकर 2019 में दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर पंजाब सरकार से मौजूदा स्थिति को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट दायर किए जाने के आदेश दे दिए हैं। चीफ जस्टिस रवि शंकर एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने यह आदेश इस मामले को लेकर मोगा के यादविंदर सिंह द्वारा एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा के जरिए दायर चार साल पहले दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।

दायर याचिका में याचिकाकर्त्ता ने पंजाब के ग्रामीण इलाकों की बदहाल होती जा रही डिस्पैंसरियों की हाईकोर्ट को जानकारी दी है। हाईकोर्ट को बताया गया था कि इन डिस्पैंसरियों में डाक्टरों के 436 पद एक लम्बे समय से खाली पड़े हैं। हालत यह हैं कि एक ही डाक्टर कई डिस्पैंसरियों में काम करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं इन ग्रामीण डिस्पैंसरियों में दवाओं की सप्लाई भी पूरी नहीं है। ऐसे में यहां के ग्रामीणों को इन डिस्पैंसरियों से दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। लिहाजा याचिकाकर्त्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इन ग्रामीण डिस्पैंसरियों के डाक्टरों के खाली पड़े पद भरे जाने और दवाओं की बेहतर सप्लाई किए जाने की मांग की है।

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