Site icon Dainik Savera Times

तरनतारन में 15 अगस्त तक 5 किमी क्षेत्र नो-ड्रोन जोन घोषित

तरनतारन: जिला मजिस्ट्रेट राहुल ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस लाइन ग्राउंड, तरनतारन और इसके आसपास के क्षेत्र को 13 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 तक, जिला स्तरीय समारोह के समापन तक नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया है।

इस आदेश के तहत सुरक्षा बलों और पुलिस विभाग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन को छूट दी गई है। वहीं, यदि मीडिया संस्थान समारोह के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

जारी आदेश के अनुसार, तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र में बताया कि 15 अगस्त 2026 को पुलिस लाइन ग्राउंड, तरनतारन में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में VVIPs, विभिन्न प्रमुख हस्तियों के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आम लोग शामिल होंगे।

उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस लाइन ग्राउंड, तरनतारन के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे को 13 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक नो-ड्रोन ज़ोन घोषित करने का अनुरोध किया था। इसी अनुरोध के आधार पर जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है।

Exit mobile version