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तरनतारन: जिला मजिस्ट्रेट राहुल ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस लाइन ग्राउंड, तरनतारन और इसके आसपास के क्षेत्र को 13 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 तक, जिला स्तरीय समारोह के समापन तक नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया है। इस आदेश के.