Last Updated: October 4, 2026

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जिले में जेल क्षेत्र और जेलों के आसपास के 500 मीटर क्षेत्र “no drone zone” घोषित

June 3, 2025

जिले में जेल क्षेत्र और जेलों के आसपास के 500 मीटर क्षेत्र “no drone zone” घोषित

पटियाला: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगला ने पटियाला जिले में जेलों के क्षेत्र और जेलों के आसपास के 500 मीटर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया है। यह आदेश 3 अगस्त, 2025 तक लागू रहेगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों में कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक पंजाब द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ड्रोन सार्वजनिक डोमेन में तेजी से लोकप्रिय और आसानी से सुलभ हो गए हैं, जो संभावित सुरक्षा उल्लंघनों और खतरों के बारे में चिंता पैदा करता है। जेलों के पास ऐसी अनधिकृत ड्रोन उड़ानें एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं। जेलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जेल क्षेत्र और जेलों के आसपास के 500 मीटर के क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित करना आवश्यक है।

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