अमृतसर: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए), पुड्डा के जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) विंग द्वारा जिले में विकसित की जा रही पांच अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनमें किए गए अवैध विकास कार्यों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया।
यह कार्रवाई एडीए के मुख्य प्रशासक श्री नितेश कुमार जैन, आई.ए.एस. तथा अतिरिक्त मुख्य प्रशासक श्री इनायत, पी.सी.एस. द्वारा जारी आदेशों के अनुसार की गई। रेगुलेटरी विंग की टीम ने थाना कथूनंगल, थाना कंबो और थाना सदर के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गांव पाखरपुरा में विकसित एक तथा गांव नंगली में विकसित चार रिहायशी एवं कमर्शियल अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की।
इस संबंध में जानकारी देते हुए रेगुलेटरी विंग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में अनियोजित विकास को रोकने और शहरी विकास को नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए गांव पाखरपुरा और नंगली में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के मालिकों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर विकास कार्य बंद करवाए गए थे। इसके बावजूद कॉलोनियों के मालिकों द्वारा सरकारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए मौके पर विकास कार्य जारी रखे गए। इसे गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार 03 नवंबर 2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि गांव नंगली में विकसित अवैध कॉलोनी ‘बाबा दीप सिंह एन्क्लेव’ के खिलाफ पहले भी 21 मार्च 2025 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी तथा इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया था। इसी प्रकार गांव पाखरपुरा में स्थित अवैध कॉलोनी के खिलाफ 22 अक्टूबर 2026 को भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन कॉलोनी मालिकों द्वारा दोबारा विकास कार्य शुरू कर दिए गए। इसके चलते अब पुनः किए गए अवैध विकास कार्यों को ध्वस्त किया गया है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 में वर्ष 2024 के दौरान किए गए संशोधन के अनुसार अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले व्यक्तियों को 5 से 10 वर्ष तक की कैद तथा 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त इन कॉलोनियों के अंतर्गत आने वाली जमीन के मालिकों और कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा जा रहा है।
आम जनता से अपील
जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील की कि किसी भी अवैध अथवा गैर-मंजूरशुदा कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की पुड्डा विभाग द्वारा जारी मंजूरी की जांच अवश्य करें। प्लॉट खरीदने से पहले केवल विज्ञापनों अथवा कॉलोनाइजरों के दावों पर भरोसा न करें, बल्कि अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध अवैध कॉलोनियों की सूची और विवरण भी अवश्य जांच लें, ताकि लोगों की मेहनत की कमाई और संपत्ति का नुकसान न हो।
उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पुड्डा विभाग तथा संबंधित प्राधिकरण से आवश्यक कानूनी मंजूरियां प्राप्त की जाएं और सभी नियमों का पालन करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाए।
📍 Location: Amritsar (Amritsar)

