Last Updated: October 6, 2026

Dainik Savera Times Logo

स्वतंत्रता दिवस से पहले Punjab Police ने सीमा पार तस्करी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 2 ग्लॉक पिस्तौल के साथ 1 गिरफ्तार

August 5, 2024

स्वतंत्रता दिवस से पहले Punjab Police ने सीमा पार तस्करी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 2 ग्लॉक पिस्तौल के साथ 1 गिरफ्तार

चंडीगढ़/अमृतसर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस-2024 के शांतिपूर्ण समारोहों को सुनिश्चित करने के लिए चल रहे विशेष अभियानों के बीच, पंजाब पुलिस ने सोमवार को यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा कि पाकिस्तान स्थित तस्कर राणा दयाल के एक गुर्गे को गिरफ्तार करके सीमा पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमृतसर के गांव अटलगढ़ निवासी राजवंत सिंह उर्फ ​​राजू के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से दो अत्याधुनिक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद की हैं। इसके अलावा उसकी मोटरसाइकिल सीटी-100 (पीबी02एएल7481) भी जब्त की है, जिस पर वह नशीले पदार्थ की खेप पहुंचाने जा रहा था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर को खुफिया सूचना मिली थी कि राजवंत सिंह राजू ने हाल ही में तस्करी के हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप खरीदी है और वह इसे अटारी-अमृतसर रोड पर खुरमानियां मोड़ के पास एक पार्टी को देने जा रहा है। उन्होंने बताया कि सूचना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए एसएसओसी अमृतसर की पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से निर्दिष्ट क्षेत्र की घेराबंदी की और आरोपी राजवंत राजू को गिरफ्तार कर लिया तथा तलाशी के दौरान हथियारों की खेप बरामद की हैं।

डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पाक स्थित तस्कर राणा दयाल के संपर्क में रहा है, जो ड्रोन और अन्य माध्यमों से हथियारों और नशीले पदार्थों की बड़ी खेप भारतीय क्षेत्र में पहुंचा रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा की गई पिछली तस्करी गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने अधिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि राजवंत सिंह को काफी समय से पाक तस्कर राणा दयाल द्वारा भेजी गई नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की खेप मिल रही थी।

उन्होंने बताया कि तस्करी किए गए हथियार स्थानीय खरीदारों को बेचने के लिए थे। इस संबंध में पुलिस स्टेशन एसएसओसी अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29, आर्म्स एक्ट की धारा 25, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एक्ट की धारा 61 (2) के तहत एफआईआर नंबर 46 दिनांक 04.08.2024 दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें