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Alert : अब किसी से गाड़ी मांगना या देना पड़ेगा महंगा…माता-पिता के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

चंडीगढ़ : एडीजीपी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फोर्स ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते पकड़े जाने पर उनके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र के माध्यम से पंजाब के प्रत्येक जिले के एसएसपी और कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि 31/07/2024 तक लोगों और बच्चों को जागरूक किया जाए कि वे दो पहिया और चार पहिया वाहनों का उपयोग न करें।

31/07/2024 के बाद इस पर एक कानून बनाया गया हैं, जिसमें अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उनके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उन्हें 25000 तक का जुर्माना और कारावास की सजा होगी। तीन साल की सजा भी हो सकती हैं। अगर कोई नाबालिग बच्चा किसी की स्कूटर मोटरसाइकिल या कार पूछकर चलाता है तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसी जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज पटियाला के डीएसपी ट्रैफिक कर्नल सिंह की ओर से पटियाला के लीला भवन चौक में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को उनके माता-पिता से बात की गई कि उन्हें दोपहिया वाहन रखना चाहिए या चार -व्हीलर नहीं देना है ताकि आप इस कानूनी कार्रवाई से बच सकें।

इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक करनैल सिंह द्वारा नाका लगाया गया, जिसमें काले शीशों वाली गाड़ियों के भी चालान काटे गए और पटाखे फेंकने वालों पर भी कार्रवाई की गई और उनके चालान काटे गए।

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