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चंडीगढ़ : एडीजीपी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फोर्स ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते पकड़े जाने पर उनके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र के माध्यम से पंजाब के प्रत्येक जिले के एसएसपी और कमिश्नर को निर्देश दिया गया.