जालंधर (पंकज) : पुलिस आयुक्तालय जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस उपायुक्त अंकुर गुप्ता ने सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डीसीपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर सभी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां में रात 11:30 बजे के बाद , भोजन, पेय नहीं परोसा जाएगा। मादक पेय आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11:30 बजे के बाद रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने के स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि शराब की दुकानों से सटा हुआ कोई परिसर है तो उसे भी रात 12 बजे पूरी तरह बंद कर दिया जाए।
आदेश में इन सभी संस्थानों को 10 डीबी के ध्वनि स्तर का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव गायन या ऑर्केस्ट्रा सहित सभी साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद या बंद कर दिए जाने चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी आवाज परिसर के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए।
एक अलग आदेश में, डी.सी.पी कमिश्नरेट पुलिस ने जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, दुकानदारों को दुकानों की सीमा से बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे।