अमृतसर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) अमृतसर पल्लवी मिश्रा ने पंजाब सरकार द्वारा लागू ह्यूमन स्मगलिंग (प्रिवेंशन) एक्ट, 2012 तथा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए “वीज़ा विज़न इमिग्रेशन सर्विस”, एस.सी.ओ. नंबर 89, चौथी मंजिल, नेशनल टावर, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर का वीजा कंसल्टेंसी संचालित करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
एडीएम पल्लवी मिश्रा ने बताया कि उक्त लाइसेंसधारी के विरुद्ध थाना रंजीत एवेन्यू, अमृतसर में विभिन्न तिथियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र तथा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन से संबंधित मामले दर्ज हैं। इन मामलों को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि नोटिस के जवाब में लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के आदेश जारी किए गए।
एडीएम ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में उक्त लाइसेंसधारी या उसकी फर्म के विरुद्ध अधिनियम अथवा नियमों के उल्लंघन संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी समस्त कानूनी जिम्मेदारी लाइसेंसधारी, फर्म के मालिक या प्रोपराइटर की होगी। साथ ही, कानून के प्रावधानों के अनुसार उत्पन्न होने वाली सभी देयताओं एवं क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व भी संबंधित पक्ष का ही होगा।
📍 Location: Amritsar (Amritsar)

