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Big Breaking: पंजाब CM के आवास के सामने वाली सड़क नहीं खुलेगी, Supreme Court ने High Court के फैसले पर लगाई रोक

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (एससी) का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें यूटी प्रशासन को प्रायोगिक आधार पर 1 मई से शहर के सेक्टर 2 में पंजाब के मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क को जनता के लिए खोलने के लिए कहा गया था। इस मामले में आज फैसला आ गया हैं। सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमे ये आदेश दिया था की पंजाब के मुख्यमंत्री निवास के बाहर के 500 मीटर सड़क को ट्रायल बेसिस पर खोल दिया जाय।

बता दें, ये सड़क 1980 से ही पंजाब में आतंकवाद के जमाने से सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब और UT के प्रशासन से जवाब भी मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करेगी।

26 अप्रैल को जारी अपने आदेश में हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एसएसपी को इस सड़क के लिए ट्रैफिक विशेषज्ञों की मदद से ट्रैफिक प्रबंधन योजना बनाने का निर्देश दिया था। पीठ ने सुझाव दिया था कि शुरुआत में कार्य दिवसों पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सड़क खोली जानी चाहिए। नवंबर 2023 में सड़क को आम जनता के लिए खोलने का सुझाव देते हुए, एचसी बेंच ने कहा था कि 1980 के दशक में आतंकवाद के समय सड़क बंद कर दी गई थी और तब से चीजों में बड़ा बदलाव आया है। हालाँकि, यूटी के साथ-साथ पंजाब पुलिस ने सड़क के खुलने से होने वाले सुरक्षा मुद्दों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

चंडीगढ़ एसएसपी ने सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री को खतरे की आशंका पर प्रकाश डाला था, जबकि इस तथ्य का संदर्भ दिया था कि हाल ही में पंजाब में दो घटनाओं में रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पंजाब के तरनतारन जिले में एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाना भी शामिल है। एसएसपी को यह भी आशंका थी कि बड़ी संख्या में विस्फोटक ले जाने वाला एक वाहन पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास या सड़क के किनारे बने क्वार्टरों की ओर आ सकता है। पुलिस ने ड्रोन से खतरे को भी चिह्नित किया।

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