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Breaking : हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका

हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी पद हरियाणा वासियों के लिए आरक्षित करने के कानून को रद्द करते हुए असंविधानिक बताया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश के भीतर एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसकी किसी भी कीमत में अनुमति नहीं दी जा सकती। दरअसल हरियाणा सरकार ने नवंबर 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी। 15 जनवरी 2022 से यह कानून पूरे राज्य में लागू हो गया था।

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