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ढडरियां वाले के आश्रम में दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या का मामला: हाईकोर्ट ने डीजीपी को जवाब दायर करने का दिया आदेश

आहूजा (चंडीगढ़): बाबा रणजीत सिंह ढडरियां वाले के पटियाला आश्रम में 2012 में दुष्कर्म के बाद एक लड़की की हत्या के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने डीजीपी को इस मामले में जवाब दायर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने डीजीपी से यह भी पूछा है कि 12 साल पुराने इस मामले में एफआईआर दर्ज किए बिना जांच कैसे हो गई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई या क्या कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में मृतका के भाई साहिब सिंह ने याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई या वरिष्ठ आईपीएस की अगुवाई में एसआईटी से कराने के निर्देश देने की मांग की है। याचिका में बाबा रणजीत सिंह ढडरियां वाले पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याची की वकील नवनीत कौर ने कहा कि बाबा के अनुयायियों ने याचिकाकर्ता को धमकी दी थी कि वह जगह छोड़ दे अन्यथा वे याचिकाकर्ता के पूरे परिवार को मार देंगे।

सदमे की स्थिति में आए याचिकाकर्ता को अपने परिवार को बचाने के लिए शहर से भागना पड़ा और तब से याचिकाकर्ता अज्ञात स्थानों पर छिपकर रह रहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी बहन की हत्या के मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए कई बार पुलिस स्टेशन पिसयाना के पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

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