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बलिया: जिला की एक स्थानीय अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के करीब दो साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अधिकारी ने बताया कि अपराध के समय आरोपी की उम्र 16 वर्ष थी, जबकि सजा सुनाए जाने के समय वह.