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उपभोक्ता आयोग ने रिफाइंड की बोतल अधिक कीमत से बेचने पर किया 8 हजार का जुर्माना

बरनाला: जिला उपभोक्ता झगड़ा निवारण कमिश्न ने एक ग्राहक की शिकायत पर रिफांईड तेल की कीमत से 12 रुपए अधिक लेने पर 8 हजार रूपए का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। जानकारी अनुसार उपभोक्ता के वकील एडवोकेट सर्बजीत सिंह मान ने बताया कि ग्राहक गुरंजट सिंह ने 16 मार्च 2022 को जोनी करियाना स्टोर गांव मोड़ पटियाला से रिफाइंड की बोतल खरीदी उस बोतल पर उसकी कीमत 158 रूपए लिखी हुई थी परंतु दुकानदार ने ग्राहक से 170 रुपए ले लिए।

शिकायत कर्ता ने 1 जून 2022 को जिला उपभोक्ता झगड़ा निवारण कमिश्न में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी। कमिश्न के आगे दुकानदार व ग्राहक दोनों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता कमिश्न के अध्यक्ष जोत निरंजन सिंह गिल्ल व मैंबर नवदीप कुमार गर्ग के बैंच ने एडवोकेट सर्बजीत सिंह मान की ठोस दलीलों से सहमत होते हुए दुकानदार जोनी वालीया को कीमत से अधिक 12 रुपए वसूले वापिस करने का आदेश दिया व मानसिक परेशानी व लिटीगेशन खर्चे के तौर पर 8 हजार रूपए 45 दिन के अंदर अंदर अदा करने का आदेश दिया।

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