चंडीगढ़ (नीरू) : अमृतसर निवासी बलदेव सिंह सिरसा ने याचिका दाखिल करते हुए 20 अप्रैल 1996 की अधिसूचना और उसके बाद 17 सितंबर 2009 की अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ ही याची ने कहा कि हरियाणा (Haryana) से गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 प्रदेश में प्रभावित हो चुका है इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की मोहर भी लग चुकी है।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए हरियाणा में मौजूद निर्वाचन क्षेत्र को बाहर करने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में दलील दी गई कि हरियाणा के लिए अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया जा चुका है। ऐसे में प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र को एसजीपीसी से बाहर किया जाना चाहिए
याचिकाकर्ता ने कहा कि एसजीपीसी चुनाव की प्रक्रिया आज तक ठीक से शुरू नहीं हुई है, इसलिए केंद्र और अन्य अधिकारियों को हरियाणा के गुरुद्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से तुरंत नए निर्वाचन क्षेत्र को अधिसूचित करना चाहिए।