चंडीगढ़: भ्रष्टाचार के चलते सीबीआई के शिकंजे में फसे डीआईजी हरचरण भुल्लर को सस्पेंड कर दिया गया है। यह जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने दी है। अखिल भारतीय सेवा नियम, 1969 के नियम 3 (2) के तहत किसी अधिकारी को 48 घंटे से अधिक अवधि तक हिरासत में रहने की स्थिति में स्वतः निलंबित माना जाता है। इसी प्रावधान के तहत पंजाब सरकार ने आदेश जारी करते हुए हरचरण सिंह भुल्लर को 16 अक्तूबर 2025 से प्रभावी रूप से सस्पेंड कर दिया है।
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