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फरीदकोट में 3 अक्टूबर तक ड्रोन उड़ाने पर रोक, अनुमति बिना इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई

फरीदकोट: जिला मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फरीदकोट जिले की सीमा के अंदर ड्रोन या दूसरी उड़ने वाली चीज़ों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पहले भी तरनतारन जिलों में ड्रोन की मदद से हथियारों की तस्करी की कोशिश की गई थी। इसलिए, उन्होंने कहा कि शरारती तत्व ड्रोन की मदद से कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए, आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

राहुल चाबा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शादियों और दूसरे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहता है, तो ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से पहले मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑफिस की इजाजत के बिना ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 3 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।

📍 Location: Faridkot (Faridkot)

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