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फरीदकोट में होटल-रेस्टोरेंट के लिए NOC अनिवार्य, बिना प्रमाणपत्र के बंद होंगे प्रतिष्ठान: DM

फरीदकोट: इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट राहुल चाबा ने जिले में चल रहे सभी होटलों और रेस्टोरेंट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया है।

जारी आदेशों के अनुसार, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को संबंधित विभागों से NOC प्राप्त करनी होगी। इनमें सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रोविंशियल डिविजनल एवं एम. ब्रांच, पब्लिक वर्क्स विभाग, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/म्युनिसिपल काउंसिल तथा फायर ऑफिसर आदि शामिल हैं। इन विभागों से आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने के बाद ही संबंधित अनुमति जारी की जाएगी।

आदेश के मुताबिक, सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिक इस खबर के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज संबंधित अथॉरिटी के समक्ष पेश करें, ताकि मामले में नियमानुसार उचित निर्णय लिया जा सके। प्राप्त NOC की एक प्रति होटल, मैरिज पैलेस और रेस्टोरेंट में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश जारी होने के बाद ऐसे सभी होटल और रेस्टोरेंट, जो संबंधित अथॉरिटी से आवश्यक NOC प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें बंद किया जा सकता है। वहीं, निर्माणाधीन होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों को भी 15 दिनों के भीतर आवश्यक NOC प्राप्त करनी होगी। NOC नहीं मिलने की स्थिति में निर्माण कार्य तत्काल रोक दिया जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर वार्षिक निरीक्षण किए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार, जिले में संचालित और निर्माणाधीन कई होटल एवं रेस्टोरेंट में तकनीकी स्तर पर कमियां पाई जा रही हैं, जो वहां आने वाली जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं और भविष्य में जान-माल के नुकसान का कारण बन सकती हैं। यह आदेश 3 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

📍 Location: Faridkot (Faridkot)

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