चंडीगढ़: 50 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। इस मामले में विजिलेंस ने सुंदर शाम अरोड़ा के खिलाफ 15 अक्तूबर को एफआईआर दर्ज की थी और उन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में अरोड़ा ने पहले मोहाली की अदालत से जमानत मांगी थी, जो खारिज हो गई थी जिसके बाद अरोड़ा ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका पर दोबारा सुनवाई करने के आदेश दे दिए थे। बुधवार को हाईकोर्ट ने बिना कोई राहर दिए सुनवाई स्थगित कर दी गई।