इस पहल के तहत, GLADA गैर-कानूनी कॉलोनियों और इमारतों के खिलाफ एक खास अभियान चला रहा है। GLADA की ओर से जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, इसके रेगुलेटरी विंग की एनफोर्समेंट टीम ने 7 अक्टूबर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जारी सीलिंग और तोड़-फोड़ के आदेशों को लागू करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया।
इस अभियान के दौरान, बाजरा, शुजातवाल और कसाबाद गांवों में आठ गैर-कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि लुधियाना के कनिजा गांव में दो गैर-कानूनी इमारतों को सील या तोड़ा गया। GLADA के अनुसार, इन जगहों पर बिना इजाजत निर्माण करने वालों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे; हालांकि, निर्माण कार्य बंद न होने के कारण, एक खास टीम ने यह एनफोर्समेंट कार्रवाई की।
ऑपरेशन के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। GLADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने लोगों से अपील की कि वे गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट या इमारतें न खरीदें, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों में अक्सर पानी की सप्लाई, सीवरेज, सड़कों, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं होती हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वे कोई भी निवेश करने से पहले GLADA की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद मंजूर और रेगुलराइज्ड कॉलोनियों की लिस्ट से प्रोजेक्ट का स्टेटस वेरिफाई कर लें।
अधिकारियों ने बताया कि आने वाले हफ्तों में गैर-कानूनी डेवलपमेंट के खिलाफ ऐसे अभियान जारी रहेंगे और पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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